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आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे पर कोर्ट सख्त
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी के बहादुरपुर और कंकड़बाग में आवास बोर्ड के खाली पड़े आवासों में अवैध कब्जा को लेकर बोर्ड से जवाब तलब किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बोर्ड को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता वकील […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी के बहादुरपुर और कंकड़बाग में आवास बोर्ड के खाली पड़े आवासों में अवैध कब्जा को लेकर बोर्ड से जवाब तलब किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बोर्ड को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता वकील मणिभूषण प्रताप सेंगर की दलील थी कि आवास बोर्ड के खाली पड़े फ्लैट और आवासों पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा जमा रखा है. लेकिन, बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कहा कि वे कोर्ट को अगली तारीख पर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे. मामले पर चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.
पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए आर्थिक अपराध थाना गठन को चुनौती देने वाली पांच आपराधिक रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. यूनुस और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया.
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