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हत्याकांड में महिला सहित दो को उम्रकैद
बाढ़ : दो वर्ष पूर्व बीमा एजेंट मुन्ना कुमार की हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो ओम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को मुख्य आरोपित जहाजी देवी और व्यास पासवान को आजीवन कारावास के साथ 10–10 हजार का जुर्माना भी किया. इस संबंध में अपर लोक […]
बाढ़ : दो वर्ष पूर्व बीमा एजेंट मुन्ना कुमार की हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो ओम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को मुख्य आरोपित जहाजी देवी और व्यास पासवान को आजीवन कारावास के साथ 10–10 हजार का जुर्माना भी किया. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक अलाउद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कुछ लोगों ने 23 नवंबर, 2014 को बीमा एजेंट अंदौली गांव निवासी मुन्ना कुमार को साजिश के तहत बुला कर हत्या कर दी और बेलछी थाने के मसत्थु गांव के पास शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था. पुलिस ने शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया. इस दौरान परिजनों ने शव की शिनाख्त की.
इस संबंध में पिंटू कुमार द्वारा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पुलिस जांच के दौरान मृतक के मोबाइल का सीडीआर निकाला, जिसके सहारे जहाजी देवी और व्यास पासवान को नामजद किया था. मृतक की बाइक भी आरोपित के घर से बरामद की गयी. छापेमारी के दौरान आरोपित के घर से पांच पिस्तौल और आठ जीवित कारतूस बरामद किये गये थे. दोनों आरोपित पूर्व से ही न्यायिक हिरासत में हैं.
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