पटना : राज्य में अगले साल होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान के पहले तक कोई भी व्यक्ति वोटर बन सकेगा. राज्य में विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम समाप्त हो चुका है. पहली जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरा करनेवाले युवाओं का आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है. […]
पटना : राज्य में अगले साल होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान के पहले तक कोई भी व्यक्ति वोटर बन सकेगा. राज्य में विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम समाप्त हो चुका है. पहली जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरा करनेवाले युवाओं का आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है. पर, नगरपालिका निर्वाचन 2017 में किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो उसे नाम शामिल कराने का मौका मिलेगा.
नगरपालिका निर्वाचन नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि मतदान के पहले भी कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निबंधन पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकता है. निबंधन पदाधिकारी अगर संतुष्ट हो जाता है, तो उस आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जायेगा. इससे वह मतदाता नगरपालिका चुनाव में मतदान कर सकता है. इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की आरंभिक तैयारी शुरू कर ली है.
वार्डवार जनसंख्या को किया गया शामिल : नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के लिए पहले वार्डवार जनसंख्या को शामिल कराया गया. इसके बाद इस जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका के वार्डों में आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है. अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को पत्र भेज कर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी की मांग की है. आयोग ने जिलों से मतदाता सूची की तैयारी संबंधित सूचना में जिलों से क्रमवार नगरपालिका का नाम, हर नगरपालिका में वार्डों की संख्या, नगरपालिका से संबंधित विधानसभा की संख्या और उसका नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नगरपालिका के वार्डों की संख्या कहां से कहां तक है, इसकी सूचना मांगी गयी है.जिलों से इसकी सूचना मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची का आंकड़े उपलब्ध करा दिया जायेगा. विधानसभा की मतदाता सूची को ही तोड़ कर नगरपालिका के वार्डवार मतदाता सूची और बूथों की सूची तैयार की जायेगी. जिलों को पांच दिसंबर तक सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
तीन जिलों के नगर निकाय के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को चार जिले पश्चिम चंपारण, जहानाबाद,सुपौल व मुंगेर के नगर निकायों के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. यह मंजूरी राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने दी है. इस अनुमति के आधार पर ही वार्डों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा. नगरपालिका के दो चुनावों के बाद 2017 में होनेवाले आम चुनाव में वार्ड में आरक्षण को बदल दिया गया है.
सुपौल जिला आरक्षण को आयोग की मंजूरी : राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने शुक्रवार को सुपौल जिला के दो नगरपालिका क्षेत्रों के आरक्षण की मंजूरी दी है. आयोग द्वारा दी गयी अनुमति के आधार पर ही उन वार्डों में आरक्षित वर्ग केउम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा. नगरपालिका को दो चुनावों के बाद 2017 में होनेवाले आम चुनाव में वार्ड में आरक्षण को बदल दिया गया है.
मुंगेर जिला आरक्षण पर आयोग की मंजूरी : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुंगेर जिले के नगर निकायों के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने मुंगेर जिला के नगर निगम मुंगेर, नगर परिषद जमालपुर और नगर पंचायत हेवेली खड़गपुर नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को मंजूरी दो दी है. आयोग द्वारा दी गयी अनुमति के आधार पर ही उन वार्डों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा.