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पंचायत प्रतिनिधि : मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा
चुनाव जीतने के साथ ही लागू कैिबनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी. अराजकीय प्रस्वीकृत 531 संस्कृत स्कूलों के िलए 150 करोड़ मंजूर किये गये. पटना : त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके निकटतम परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. यह उनके चुनाव जीतने के […]
चुनाव जीतने के साथ ही लागू
कैिबनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी. अराजकीय प्रस्वीकृत 531 संस्कृत स्कूलों के िलए 150 करोड़ मंजूर किये गये.
पटना : त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके निकटतम परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. यह उनके चुनाव जीतने के साथ ही लागू हो जायेगा.
यह निर्णय शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक की अवधि में पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में ही इस राशि को एक लाख रुपये से बढ़ा कर पांच लाख रुपये किया गया था, लेकिन पदधारण करने की तिथि से पद पर बने रहते तक की अवधि में ही यह लाभ मिलता था.
इस फैसले के दायरे में राज्य के लगभग 2.56 लाख पंचायत प्रतिनिधि आयेंगे. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 संस्कृत स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन भुगतान आदि के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.
मनरेगा के लिए 231.84 करोड़ रुपये मंजूर : कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के तहत राज्य में 14.25 करोड़ मानव दिवस काम सृजन के लिए 231.84 करोड़ अग्रिम निकासी का निर्णय लिया गया. वर्ष 2016-17 में इस मद में 310.18 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं. कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस मद में केंद्र द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च करने का प्रावधान है. मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 167 रुपये मजूदरी देने का प्रावधान है, जबकि राज्य सरकार अकुशल मजदूर को प्रतिदिन 177 रुपये मजदूरी देती है. स्वीकृत राशि का उपयोग अकुशल मजदूरी की अंतर राशि के भुगतान और कॉरपस फंड के रूप में उपयोग किया जायेगा.
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