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परिजनों को अनुदान के लिए दस करोड़ मंजूर

डेंटल डॉक्टर की सेवानिवृत्ति उम्र 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का निर्णय पटना : राज्य सरकार ने बाढ़ की आपदा के दौरान मरने वाले के परिजन को अनुदान देने के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किया है. इसकी मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि […]

डेंटल डॉक्टर की सेवानिवृत्ति उम्र 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का निर्णय
पटना : राज्य सरकार ने बाढ़ की आपदा के दौरान मरने वाले के परिजन को अनुदान देने के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किया है. इसकी मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य के 25 जिलों में बाढ़ की वजह से मरने वाले के परिजन को प्रति मृतक चार लाख रुपये का भुगतान करना है. यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से किया गया है.
उन्होंने बताया कि बैठक में डेंटल डॉक्टर की सेवानिवृत्ति उम्र को 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने बदली हुई परिस्थिति में सरकार के कामकाज की प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन नीति 2016 स्वीकृत किया है.
नयी नीति में अखबार, रेडियो, टीवी, वेबसाइट के अलावा सोशल साइट पर भी विज्ञापन जारी करेगी. ब्रांड बिहार को विकसित करने के लिए फेसबुक, ट्वीटर, यू ट्यूब,आउट डोर पब्लिसिटी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, प्रचार वाहन आदि के माध्यम से विज्ञापन किया जायेगा. सरकार पत्र-पत्रिका, स्मारिका, खेल पत्रिका, सम सामयिक पत्र पत्रिका, एसएमएस, मोबाइल एप आदि के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करेगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन की भुगतान के लिए संवाद समिति का गठन करेगी.
यह समिति विज्ञापन मद की राशि का केंद्रीकृत तरीके से भुगतान करेगी. नयी नीति में सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए एजेंसी चार्ज 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. इसकी मॉनीटरिंग के लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग और गृह विभाग के सचिव से ठीक नीचे के स्तर के अधिकारी की एक कमेटी होगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली शहरी निकायों की राशि का उपयोग पेंशन के अलावा वेतन मद में भी किया जायेगा.
अब तक 30 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना और 20 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शही नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना पर खर्च का प्रावधान है. अब शेष 50 प्रतिशत राशि का उपयोग पेंशन मद में खर्च करने के अलावा वेतन मद में और
ठोस कचरा प्रबंधन और बिजली विपत्रों के भुगतान पर किया जायेगा.

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