पटना : बिहार सरकार ने सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नयी उद्योग नीति को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि नयी नीति के तहत नये उद्योगों पर अगले पांच साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही इसके अलावा उद्योग लगाने के दौरान लीज खर्च और स्टांप ड्यूटी को भी चार्ज फ्री कर दिया गया है. बिहार सरकार द्वारा लागू की गयी नयी उद्योग नीति के मुताबिक उद्योग लगाने के लिये बैंक लोन के इंटरेस्ट में 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का फैसला किया गया है. वहीं दूसरी ओर महिलाओं, तेजाब हमले में पीड़ितों के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और थर्ड जेंडर को विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हुई बैठक में कैबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर अपनी मुहर लगायी. बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय में से एक 100 की जनसंख्या आबादी वाले टोले को पक्की सड़क से जोड़ने को भी मंजूरी दी गयी. साथ ही बैठक में बाढ़ राहत के लिये 754 करोड़ की राशि एडवांस में खर्च करने की हरी झंडी कैबिनेट ने दी. बैठक में तांती और ततवां जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया.