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अब विधान पार्षद रजनीश ने भी दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

पटना : भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक रजनीश कुमार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके. पाठक एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई से संबंधित पत्र परिषद के सभापति को दी है. इसके पहले भाजपा विधान […]

पटना : भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक रजनीश कुमार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके. पाठक एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई से संबंधित पत्र परिषद के सभापति को दी है. इसके पहले भाजपा विधान पार्षद लाल बाबू प्रसाद व नवल किशोर यादव ने भी पाठक के खिलाफ नोटिस दे रखा है. कुमार ने बताया कि परिषद में 2 अगस्त को को उत्पाद एवं मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक 2016 पर हुये वाद-विवाद के दौरान मेरे द्वारा पाठक के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित एक नोटिस पाठक द्वारा अपने अधिवक्ता संजय सिंह के माध्यम से प्रेषित किया गया है.
कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 की उपधारा-2 में स्पष्ट प्रावधान है कि ‘सदन / समिति में दिये गये किसी वक्तव्य के लिये विधायिका (भारतीय संसद एवं विधान मंडल) के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है .
यह सदस्यों को संविधान प्रदत्त अधिकार है. उन्होंने कहा कि पाठक द्वारा मेरे विरुद्ध लगाये गये आरोप से मैं आहत एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूं तथा संविधान प्रदत्त मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है. उन्होंने उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है.

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