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टॉपर्स घोटाले में एसआइटी ने बोर्ड से पूछा- किसे माना जाये इसका जिम्मेवार, डबलिंग वाले 35 छात्रों के कहां गये एडमिट कार्ड

पटना : एक ही नाम के छात्रों के दो रजिस्ट्रेशन मामले में 44 छात्रों में से नौ छात्रों के एडमिट कार्ड व अन्य जानकारियां एसआइटी को हासिल हो गयी हैं, जबकि 35 छात्रों के एडमिट कार्ड एसआइटी को नहीं मिले हैं. इस संबंध में एसआइटी ने जब बिहार बोर्ड प्रशासन से बात की, तो बताया […]

पटना : एक ही नाम के छात्रों के दो रजिस्ट्रेशन मामले में 44 छात्रों में से नौ छात्रों के एडमिट कार्ड व अन्य जानकारियां एसआइटी को हासिल हो गयी हैं, जबकि 35 छात्रों के एडमिट कार्ड एसआइटी को नहीं मिले हैं. इस संबंध में एसआइटी ने जब बिहार बोर्ड प्रशासन से बात की, तो बताया गया कि उन छात्रों के एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हैं. इसे एसआइटी ने गंभीरता से लिया है और बिहार बोर्ड प्रशासन से यह पूछा है कि बाकी के छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं मिलने का जिम्मेवार किसे माना जाये. इसके लिए वह अपने स्तर से छानबीन कर एसआइटी को जानकारी दे.

एसआइटी ने बिहार बोर्ड प्रशासन से पिछले दिनों डबलिंग रजिस्ट्रेशन मामले में 44 छात्रों के एडमिट कार्ड व अन्य दस्तावेज मांगे थे, ताकि उनके आवास का पता चल सके. मालूम हो कि 44 छात्रों में साइंस के 32, आर्ट्स के 10 व कॉमर्स के दो छात्र शामिल हैं. इन सब छात्रों के दो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं. सिटी एसपी मध्य चंदन कुमार कुशवाहा ने बताया कि फिलहाल उन्हें केवल नौ छात्रों के ही एडमिट कार्ड मिले हैं. अन्य के भी एडमिट कार्ड बोर्ड प्रशासन से मांगे गये हैं.
आरोपितों के खातों की जानकारी उपलब्ध करा रहे बैंक : बिहार बोर्ड में पकड़े गये 22 में से 15 लोगों के बैंक खाताें को फ्रिज करने और उनकी जानकारी उपलब्ध कराने का एसआइटी ने आग्रह किया था. यह कार्रवाई अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. खातों को फ्रिज किया जा चुका है और आधा दर्जन आरोपितों के खातों की जानकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व एसबीआइ द्वारा एसआइटी को भेजी जा चुकी है. एसआइटी अब उन खातों में छह माह तक हुए ट्रांजेक्शन के बिंदु पर छानबीन कर रही है. एसआइटी यह जानना चाहती है कि छह माह के दौरान कहां-कहां से आरोपितों के खाताें में पैसे आये.
लालकेश्वर के रिश्तेदार प्रभात को मिली जमानत : बिहार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद के रिश्तेदार प्रभात जायसवाल को मंगलवार काे निगरानी कोर्ट ने जमानत दे दी. निगरानी के विशेष अदालत के जज राघवेंद्र कुमार सिंह ने उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी. इसके लिए प्रभात की तरफ से 20-20 हजार के दो मुचलकों का बंध पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. अदालत ने केस डायरी के अवलोकन के बाद जमानत दिया है. कोर्ट ने माना है कि केस डायरी में प्रभात के खिलाफ स्पष्ट तौर पर आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी गयी है. गौरतलब है कि 21 जून को एसआइटी ने लालकेश्वर प्रसाद, उषा सिन्हा और प्रभात जायसवाल वाराणसी से गिरफ्तार किया था. प्रभात पर दोनों को शरण देने का आरोप लगा था. इस केस में चार अन्य अभियुक्तों ने भी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगायी है. इस पर कोर्ट ने नंदकिशोर यादव के आवेदन पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख पक्की की है. वहीं शंभूनाथ दास, रामभूषण झा तथा अजय कुमार सिंह के आवेदन पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने पुलिस से साक्ष्य देने को कहा है.

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