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विधायक आवास के लिए कैसे मिली जमीन : कोर्ट
27 जून तक सरकार को रखना है अपना पक्ष पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिस जमीन पर विधायकों के लिए डुप्लेक्स बंगला बनवाने जा रही है, वह जमीन उसे कैसे मिली. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले […]
27 जून तक सरकार को रखना है अपना पक्ष
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिस जमीन पर विधायकों के लिए डुप्लेक्स बंगला बनवाने जा रही है, वह जमीन उसे कैसे मिली. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में वकील नंदकिशोर की याचिका की सुनवाई करते हुए 27 जून तक सरकार को पक्ष रखने को कहा है.
कोर्ट ने फिलहाल विधायकों के आवास निर्माण पर रोक लगा रखी है. याचिकाकर्ता ने कहा कि 1916 में जिस समय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय किसी तरह से सरकार ने हाइकोर्ट से सटे 40 एकड़ जमीन को अपने नाम आवंटित करवा लिया. यह जमीन पटना उच्च न्यायालय के नाम थी.
अब वह खाली हो चुकी है. इसलिए पटना उच्च न्यायालय को उक्त जमीन अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और वहां दूसरे सभी न्यायालय भवनों का निर्माण होना चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील का यह भी कहना था कि इस खाली जमीन पर वकीलों के बैठने की जगह भी बनायी जाये. कोर्ट ने सरकार से 27 जून तक अपना पक्ष रखने को कहा है.
सरकार को यह बताना है कि विधायक आवास वाली इस जमीन पर उसका मालिकाना हक किस प्रकार और किस समय से है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विधायकों को डुपलेक्स आवास बनाये जाने के लिए हाई कोर्ट परिसर से सटे पूर्व के विधायक आवास को धवस्त कर दिया था. यहां नये आवास बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस बीच हाई कोर्ट की रोक लग गयी. दूसरी ओर जिन विधायकों को अब तक सरकार आवास नहीं दे पायी है उन्हें किराये के लिए एकमुश्त मासिक रुपये दिये जा रहे हैं.
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