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अभियुक्तों के फरार रहने से नहीं सुनाया गया फैसला

पटना : टना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अदालत द्वारा अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में अभियुक्तों की फरारी की वजह से शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका. अदालत ने अभियुक्तों की जमानत रद्द करते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. उक्त मामला कोतवाली थाने के अंतर्गत […]

पटना : टना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अदालत द्वारा अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में अभियुक्तों की फरारी की वजह से शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका. अदालत ने अभियुक्तों की जमानत रद्द करते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. उक्त मामला कोतवाली थाने के अंतर्गत वर्ष 2010 में 22 अगस्त को दर्ज हुआ था. इसमें दोनों अभियुक्तों वैशाली के चंदन कुमार सिंह व अभिषेक कुमार की गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने तलाशी ली, तो दोनों के पास से एक-एक लोडेड पिस्टल व तीन-तीन राउंड गोलियां बरामद की गयी थीं.
इधर अभियुक्त निर्णय के दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इसके कारण अभियुक्तों के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया जा सका.

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