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खुले में मांस बेचने पर दंडित करने का निर्देश

पटना : लोगों को स्वच्छ व स्वस्थ मांस-मछली उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास व आवास विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सभी नगरपालिकाओं को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि वह निर्धारित मानकों के अनुसार ही पशु मांस की बिक्री सुनिश्चित करें. अगर कोई विक्रेता निर्धारित मानकों का पालन नहीं […]

पटना : लोगों को स्वच्छ व स्वस्थ मांस-मछली उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास व आवास विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सभी नगरपालिकाओं को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि वह निर्धारित मानकों के अनुसार ही पशु मांस की बिक्री सुनिश्चित करें.

अगर कोई विक्रेता निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित किया जाये. सचिव ने कहा है कि सड़क किनारे या फु टपाथ पर जगह-जगह मांस उत्पादों की अमानवीय रूप से बिक्री हो रही है, जो सामाजिक विकृति जैसी है, इसलिए उसकी बिक्री परदे के पीछे व दुकान के अंदर हो. उसका फर्श 1.8 मीटर की टाइल्स व मोनोलिथिक इपौक्सी कोटेड होनी चाहिए. वॉश बेसिन स्टेनलेस स्टील का हो.

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