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बड़ी राहत, बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं
नियामक आयोग ने सुनाया फैसला पटना : राज्यवासियों को बिजली की दरों के मामले में बड़ी राहत मिली है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है. आयोग का यह फैसला घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है. आयोग के […]
नियामक आयोग ने सुनाया फैसला
पटना : राज्यवासियों को बिजली की दरों के मामले में बड़ी राहत मिली है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है. आयोग का यह फैसला घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है.
आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी और सदस्य एससी झा व राजीव अमित ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को यह जानकारी दी. बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के लिए शहरी उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसा और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 30 पैसा प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. लेकिन, आयोग ने बिजली कंपनियों की दलील को नहीं माना और टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की. आयोग ने बिजली कंपनियों को अपना वितरण लॉस (क्षति) कम करके इसे 2020 तक 15% तक लाने को कहा है. वर्ष 2015- 16 में िबजली दरों में 2.5% की वृिद्ध हुई थी, जबकि 2013-14 व 2014-15 में काेई वृिद्ध नहीं हुई थी.
2020 तक िवतरण लॉस 15% तक कम करें
मासिक चार्ज में भी राहत दी गयी है. डीएस थ्री, एनडीएस टू और एनडीएस थ्री उपभोक्ताओं को मासिक मिनिमम चार्ज नहीं लगेगा. अब व्यावसायिक कनेक्शन में आधा किलोवाट का एक नया स्लैब बनाया गया है.
शहरी घरेलू उपभोक्ता
यूनिट दर (~/यूनिट)
1- 100 3.00
101-200 3.65
201-300 4.35
300 से अधिक 5.45
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता
यूनिट दर (~/यूनिट)
1- 50 2.10
51-100 2.40
51-100 से अधिक 2.80
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