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जुर्माना की राशि निर्धारित कर रहा निगम प्रशासन

पटना : नगरपालिका एक्ट में प्रावधान है कि नियम के उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूल करें, लेकिन निगम में जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं है. स्थिति यह है कि निगम अतिक्रमणकारियों से एक हजार रुपये व ठेला-खोमचा दुकानदारों से भी एक हजार रुपये जुर्माना वसूलता है. अब अतिक्रमणकारियों से दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच […]

पटना : नगरपालिका एक्ट में प्रावधान है कि नियम के उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूल करें, लेकिन निगम में जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं है.
स्थिति यह है कि निगम अतिक्रमणकारियों से एक हजार रुपये व ठेला-खोमचा दुकानदारों से भी एक हजार रुपये जुर्माना वसूलता है. अब अतिक्रमणकारियों से दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच गुणा जुर्माना राशि वसूल करने की योजना बना रहा है. नगर आयुक्त जय सिंह ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमणकारियों के लिए अगल-अगल जुर्माना राशि तय करने जा रहा है.

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