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जुर्माना की राशि नर्धिारित कर रहा निगम प्रशासन

जुर्माना की राशि निर्धारित कर रहा निगम प्रशासनसंवाददाता, पटना : नगरपालिका एक्ट में प्रावधान है कि नियम के उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूल करें, लेकिन निगम में जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं है. स्थिति यह है कि निगम प्रशासन अतिक्रमणकारियों से भी एक हजार रुपये व ठेला-खोमचा दुकानदारों से पांच सौ से एक हजार रुपये […]

जुर्माना की राशि निर्धारित कर रहा निगम प्रशासनसंवाददाता, पटना : नगरपालिका एक्ट में प्रावधान है कि नियम के उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूल करें, लेकिन निगम में जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं है. स्थिति यह है कि निगम प्रशासन अतिक्रमणकारियों से भी एक हजार रुपये व ठेला-खोमचा दुकानदारों से पांच सौ से एक हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल करते हैं. निगम प्रशासन अब अतिक्रमणकारियों से दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच गुणा जुर्माना राशि वसूल करने की योजना बना रहा है. इसको लेकर नगर आयुक्त जय सिंह ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खुले में मांस, मछली व मुर्गा दुकान, अतिक्रमणकारी, सड़क पर अवैध ठेला-खोमचा लगानेवाले, सड़क पर बालू-गिट्टी का कारोबार करनेवाले, अवैध निर्माण करनेवाले आदि की अगल-अगल जुर्माना राशि तय करने जा रहा है. जुर्माना की राशि तय हो जाने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जायेगा, जिसे बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद नये वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर दिया जायेगा.

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