हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था पारा लीगल कार्यकर्ताओं का जेंडर एवं महिला हिंसा के रोकथाम विषय पर कार्यशाला आयोजित संवाददाता, पटनाहिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, पर उन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रह रहीं महिलाओं को नहीं मिल रहा है. एेसे में राज्य सेवा विधिक प्राधिकार की ओर से उन्हें नि:शुल्क कानूनी न्याय से जोड़ने की पहल की गयी है, ताकि महिलाएं आसानी से न्याय प्रक्रिया से जुड़ सकें. इसके लिए विभिन्न क्षेत्राें में काम कर रहे लोगों को इस कार्य से जोड़ा गया है, तो इन योजनाओं की जानकारी संबंधित जगहों पर दे सकें. कुछ इसी तरह की बातें बुद्धमार्ग स्थित आइआइबीएम हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के पारा लीगल कार्यकर्ताओं का जेंडर एवं महिला हिंसा के रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे. महिला विकास निगम व विधिक सेवा प्राधिकार की संयुक्त पहल पर आयोजित कार्यशाला में सामाजिक कार्यकर्ताअों को महिला हिंसा की जानकारी दी गयी. महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक प्रमिला कुमारी ने बताया कि यदि किसी भी इलाके में महिलाआें के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, तो उसकी सूचना हेल्पलाइन को दें. महिला हेल्पलाइन मामले में दोनों पक्षाें के बीच काउंसेलिंग करायेंगी. यदि इसके बाद भी मामले का निबटारा नहीं होता है, तो पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकार के पास भेजा जायेगा. जहां उसे कानूनी न्याय दिलायी जायेगी. इसके लिए उसे किसी भी तरह से पैसे नहीं खर्च करने हाेंगे. प्राधिकार की ओर से नि:शुल्क व्यवस्था की गयी है, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके. मौके पर महिला हेल्पलाइन के परियोजना निदेशक रूपेश कुमार, जेंडर रिसोर्स पर्सन इंदू सिन्हा समेत महिला थाना की काउंसेलर उपस्थित रहीं.
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हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था
हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था पारा लीगल कार्यकर्ताओं का जेंडर एवं महिला हिंसा के रोकथाम विषय पर कार्यशाला आयोजित संवाददाता, पटनाहिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, पर उन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रह रहीं महिलाओं को नहीं […]
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