ePaper

Patna News : 65 साल के पति ने 55 की पत्नी को मार डाला, कहा-मेरा ख्याल नहीं रखती थी

Updated at : 30 Oct 2024 1:18 AM (IST)
विज्ञापन
Patna News : 65 साल के पति ने 55 की पत्नी को मार डाला, कहा-मेरा ख्याल नहीं रखती थी

बुद्धा कॉलोनी में पति ने पत्नी की लोहे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद 65 वर्षीय पति रॉड लेकर थाना पहुंच गया और कहा कि उसने पत्नी को मार डाला है.

विज्ञापन

संवाददाता, पटना : बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की लोहे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद 65 वर्षीय कैलाश दास रॉड लेकर थाना पहुंच गया और कहा कि उसने पत्नी को मार डाला है. कैलाश ने पुलिस को बताया कि उसकी 55 वर्षीया पत्नी राधा देवी उसका ख्याल नहीं रखती थी. इसी कारण गुस्से में रॉड से उसके सिर पर मार दिया, इससे राधा देवी की मौके पर ही मौत हो गयी. कैलाश एक बेटी और तीन जवान बेटे हैं. बड़े बेटे के बयान पर पुलिस ने कैलाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. डीएसपी विधि-व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पारिवारिक विवाद में गुस्से में पति ने पत्नी की हत्या की है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. जांच की जा रही है.

अक्सर दोनों के बीच में होता था विवाद

जानकारी के अनुसार राधा देवी शुगर की मरीज थी व बीमार रहती थी. पेशे से मोटर मेकैनिक कैलाश चाहता था कि पत्नी उसकी सेवा करे. इसी बात पर दोनों में विवाद होता रहता था. मारपीट तक भी नौबत पहुंच जाती थी. मंगलवार को भी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था. इसी से गुस्साये पति ने रॉड से पत्नी के सिर पर वार कर दिया. इससे राधा देवी का सिर बुरी तरह फट गया और ज्यादा खून गिरने से मौके पर ही मौत हो गयी. पत्रकारों ने कैलाश से हत्या का कारण पूछा, तो वह पत्नी के चरित्र के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा.

पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा

पटना की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के जुर्म पति को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पुनपुन थाने के पैमार गांव निवासी अखिलेश साव को अपनी ही पत्नी की हत्या का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के एपीपी आनंद चंद्र सिंह ने बताया कि शोभा कुमारी की शादी अखिलेश साव से 2006 में हुई थी.वह पत्नी व तीन बच्चों के साथ पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में रहता था और घरेलू विवाद में उसने 29 मई, 2016 को पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन