सजायाफ्ता पीड़ित को आयोग ने दिया आर्थिक राहत देने का निर्देश नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक आतंकवादी के तौर पर 14 वर्ष तक गलत तरीके से जेल में बंदी रखे गये मोहम्मद आमिर को आखिर क्यों पांच लाख रुपये की आर्थिक राहत नहीं दी जानी चाहिए. आयोग के मुताबिक, 27 फरवरी, 1998 को ‘आतंकवादी’ होने के गलत आरोप में पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार आमिर ने अपना पूरा युवा काल जेल में काटा. तब वह महज 18 साल का था. दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा बरी किये जाने सहित आमिर को 17 मामलों में बरी कर दिया गया. आयोग ने इस संबंध में जवाब के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य सचिव को छह हफ्तों का समय दिया है.
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सजायाफ्ता पीड़ित को आयोग ने दिया आर्थिक राहत देने का नर्दिेश
सजायाफ्ता पीड़ित को आयोग ने दिया आर्थिक राहत देने का निर्देश नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक आतंकवादी के तौर पर 14 वर्ष तक गलत तरीके से जेल में बंदी रखे गये मोहम्मद आमिर को आखिर क्यों पांच लाख रुपये की आर्थिक राहत […]
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