पटना़ : पटना उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक तनाव और जातिगत संघर्ष के मामलों की जांच की प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
लोक हित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ठ जांच नहीं की जाती है. इसलिए केंद ्रसरकार की एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने पांच अक्तूबर तक दोनों सरकारों से जवाब देने को कहा है.