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अनंत सिंह तीन अगस्त तक भेजे गये जेल
पटना: हत्या के मामले में जेल में बंद विधायक अनंत सिंह को अदालत में पेश करने के लिए कारा अधीक्षक बेऊर को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ अनंत सिंह को अदालत में पेश किया जाये. उक्त निर्देश सोमवार को पटना के मुख्य न्यायिक […]
पटना: हत्या के मामले में जेल में बंद विधायक अनंत सिंह को अदालत में पेश करने के लिए कारा अधीक्षक बेऊर को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ अनंत सिंह को अदालत में पेश किया जाये. उक्त निर्देश सोमवार को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भरत सिंह की अदालत द्वारा दिया गया. उक्त निर्देश कोतवाली थाना कांड संख्या 10/2008 में दिया गया है.
उक्त मामले में अनंत सिंह के अधिवक्ता ने तीन जुलाई, 2015 को एक आवेदन देकर कोर्ट से निवेदन किया था कि अनंत सिंह की पेशी के दौरान उन्हें हथकड़ी में न लाया जाये, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने विरोध किया था कि विधायक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं तथा इनके समर्थक कभी भी उग्र हो सकते हैं. उभय पक्षों को सुनने के बाद उक्त निर्देश दिया गया.
यह है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : हथकड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि कोई कुख्यात अपराधी हो व अभियुक्त के भागने की आशंका हो, तो वैसी स्थिति में अभियुक्त को जेल से अदालत में हथकड़ी लगा कर लाएं.
आर्म्स एक्ट में हुई विधायक की पेशी
आर्म्स एक्ट में सोमवार को पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ अनंत सिंह को बेऊर कारा से व्यवहार न्यायालय पटना लाया गया. उन्हें पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया. अदालत द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए पुन: तीन अगस्त तक जेल भेज दिया गया. वहीं व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में भी न्यायिक दंडाधिकारी चार संजय कुमार के न्यायालय में सोमवार को बेऊर जेल में बंद विधायक अनंत सिंह की पेशी हुई. सैदपुर छात्रवास में रहनेवाले पीजी छात्र शिवम को 12 जनवरी को अपराधियों ने गोली मार दी थी.
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