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राज्य निर्वाचन आयोग को एक करोड़ 45 लाख 66 हजार का आवंटन(न्यूज इन नंबर)

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के नगर निकायों, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 […]

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के नगर निकायों, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुरूप चुनाव कराने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. आयोग की ओर से पंचायती राज और नगर निकायों में पदों की रिक्ति के बाद उनके विरुद्ध उपचुनाव भी संपन्न किया जाता है. आयोग की अपनी गतिविधियां संचालित रहे, उसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से वित्तीय आवंटन दिया जाता है. पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में होनेवाले खर्च को लेकर पंचायती राज विभाग ने आयोग को एक करोड़ 45 लाख 66 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है. इस राशि का उपयोग आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मचारी के वेतन, विशेष वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया, परिवहन, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि पर खर्च किया जाता है. पंचायती राज विभाग की ओर से हर मद के लिए निर्धारित राशि का आवंटन करती है. जिसका विवरण निम्न है. वेतन39.75 लाखविशेष वेतन14 हजारजीवन यापन भत्ता50.48 लाखमकान किराया6.90 लाखपरिवहन भत्ता96 हजारचिकित्सा भत्ता36 हजारअन्य भत्ता53 हजारचिकित्सा प्रतिपूर्ति1.34 लाखयात्रा व्ययदो लाखकार्यालय व्यय13.34 लाखवाहन का ईंधन व रखरखाव2.67 लाखदूरभाष1.34 लाखविद्युत खर्चतीन लाखविधि प्रभार10 लाखवर्दी/पोषाक27 हजारविद्युत प्रभार डीपीएसचार हजारकिराया महसूल व कर4.20 लाखआतिथ्य1.34 हजार व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएंसात लाख

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