नवादा: एक स्थानीय अदालत ने आपसी विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या के एक मामले में आज एक बस चालक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने कौवाकोल थाना क्षेत्र में दरमा गांव में विवाद के बाद बस से कुचलकर कृष्णदेव महतो की हत्या का दोषी करार देते हुए बहादुर खान नामक एक बस चालक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी. खान ने बस के किराये को लेकर विवाद के बाद 12 मई 1995 को महतो की बस से कुचलकर हत्या कर दी थी. सजा सुनाये जाने के बाद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.