22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अनाज योजना में गड़बड़ी की हो सकती है सीबीआइ जांच

पटना. पटना हाइकोर्ट काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 321 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दे सकता है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने इस मामले में दायर की गयी याचिका की बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के इस दलील को […]

पटना. पटना हाइकोर्ट काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 321 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दे सकता है.

न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने इस मामले में दायर की गयी याचिका की बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि इस मामले में गड़बड़ी के जिम्मेवार आइएएस अधिकारी नहीं हैं. हाइकोर्ट ने सरकार के दलील पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या अधिकारी हरिश्चंद्र हैं या दूध के धुले हुए.

कोर्ट ने छह मई को अगली सुनवाई निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों को भी कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने अपनी जवाब में कहा था कि एसडीओ और इसके ऊपर के अधिकारियों की संलिप्तता नहीं थी. उन्हें इसका मॉनीटर करने को कहा गया था. गौरतलब है कि धान उठाव के इस मामले की निगरानी ब्यूरो भी जांच कर चुका है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें