-एजी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति कर रही विचारपटना. उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति के टेंडर में किसी भी प्रावधान का विचलन नहीं हुआ है. राज्य सरकार द्वारा पेट बोतल में देशी शराब के विनिर्माण/ आपूर्ति प्रारंभ होने से मूल्य में वृद्धि हुई है. आपूर्तिकर्ता को दी जानेवाली राशि 200 एमएल के लिए 5.78 रुपये व 400 एमएल के लिए 9.76 रुपये मूल्य निर्धारित है. आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता है. सरकार के राजस्व का क्षति नहीं हुआ है. भाजपा के रजनीश कुमार के तारांकित सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि एजी द्वारा अंकेक्षण आपत्ति की रिपोर्ट पर विधान सभा की लोक लेखा समिति में संबंधित मामला विचाराधीन है. विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे पूरक सवाल पर सभापति ने कहा कि लोक लेखा समिति में मामला होने पर इस पर बहस करना उचित नहीं है.
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शराब के टेंडर में नियम की अवहेलना नहीं : मंत्री
-एजी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति कर रही विचारपटना. उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति के टेंडर में किसी भी प्रावधान का विचलन नहीं हुआ है. राज्य सरकार द्वारा पेट बोतल में देशी शराब के विनिर्माण/ आपूर्ति प्रारंभ होने से मूल्य में वृद्धि […]
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