सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन कराना जरूरीसंवाददाता, पटनापांच करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों में अब बिना निबंधन के मजदूर काम नहीं कर सकेंगे. भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन व सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत पांच करोड़ से अधिक के भवन या अन्य निर्माण कार्यों में काम करनेवाले मजदूरों का निबंधन जरूरी है. सुविधाएं जरूरी : मजदूरों से काम लेनेवाले कांट्रैक्टर को कार्य स्थल पर उनके लिए पीने के पानी, बाथरूम, अस्थायी रहने की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सुविधा व कैंटीन की व्यवस्था करना जरूरी है. भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अनुसार, निबंधित मजदूर को प्रशिक्षण दिलाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना, सेविंग एकाउंट खोलवाना व साल में एक बार उनका हेल्थ चेक करवाना जरूरी है. श्रम संसाधन विभाग के बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निर्देश मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग ने अभियंताओं को आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अभियंता अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य कराने वाले कांट्रैक्टर को सूचित कर बिना निबंधन के काम कर रहे मजदूरों का निबंधन करायें.
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पांच करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट में निबंधित मजदूर ही करेंगे काम
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन कराना जरूरीसंवाददाता, पटनापांच करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों में अब बिना निबंधन के मजदूर काम नहीं कर सकेंगे. भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन व सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत पांच करोड़ से अधिक के भवन या अन्य निर्माण कार्यों में काम करनेवाले मजदूरों का […]
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