पटना: पटना उच्च न्यायालय ने गंगा किनारे अपार्टमेंट के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोशित की अध्यक्षतावाले खंडपीठ ने शुक्रवार को यह रोक लगायी है. कोर्ट ने 11 जुलाई को सभी भवन निर्माताओं से जवाब भी मांगा है.
इसके पहले न्यायालय के एकल पीठ ने गंगा किनारे अपार्टमेंटों के निर्माण जारी रखने का आदेश दिया था. साथ ही पटना नगर निगम को निर्माण कार्य की जांच को भी जारी रखने को कहा था. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नगर निगम ने खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की अपील की थी.
शुक्रवार को नगर निगम की विशेष अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई आरंभ हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि कुर्जी मोड़ से राजाबाजार के बीच गंगा नदी के किनारे कई अपार्टमेंटों का निर्माण किया जा रहा है.