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बम ब्लास्ट: अब तक आरोप का गठन नहीं, अगली सुनवाई 18 को

पटना बम ब्लास्ट कांडभारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी दस अभियुक्तों को कोर्ट में किया गया पेशन्यायालय संवाददाता, पटनाभाजपा रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सोमवार को भी आरोप का गठन नहीं हो सका, जबकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेऊर जेल से सभी दस अभियुक्तों को पटना […]

पटना बम ब्लास्ट कांडभारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी दस अभियुक्तों को कोर्ट में किया गया पेशन्यायालय संवाददाता, पटनाभाजपा रैली के दौरान गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सोमवार को भी आरोप का गठन नहीं हो सका, जबकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेऊर जेल से सभी दस अभियुक्तों को पटना एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया. उक्त मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को पुन: सुनिश्चित की गयी है. गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में आरोप गठन के लिए बुधवार को सुनवाई निश्चित की गयी थी. इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विशेष अदालत में अभियुक्त उमर सिद्दीकी व फकरुद्दीन की ओर से आवेदन देकर निवेदन किया कि विशेष अदालत द्वारा 25 नवंबर को दिये गये आदेश के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में आवेदन दाखिल किया जायेगा. इसके लिए एक समय की आवश्यकता है. अदालत द्वारा सभी अभियुक्तों का आरोप विमुक्ति आवेदन को उक्त आदेश द्वारा खारिज किया गया था. विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख दी है.विदित हो कि एनआइए ने उक्त घटनाक्रम में जांच के बाद लगभग तीन माह पहले दस अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अब तक इसमें आरोप का गठन नहीं हो सका है. इसी मामले में एक अभियुक्त इम्तियाज अंसारी का आरोप तय हो चुका है, जिसे पुलिस ने 28 अक्तूबर, 2013 को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था. बुधवार को जिन अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, उनमें हैदर अली, नोमान अंसारी, तौफिक अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी ,अजहरुद्दीन कु रैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मुहम्मद फिरोज असलम व मोहम्मद इफ्तिखार आलम शामिल हैं.

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