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नक्शा रद्द, बेसमेंट टूटेगा

पटना: पटना नगर निगम ने बोरिंग कैनाल रोड में भारत पेट्रोल पंप से सटे दक्षिण में बनाये जा रहे उमेश प्रसाद सिंह के अपार्टमेंट के नक्शे को रद्द कर दिया है. नगर आयुक्त के कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में यह निर्देश दिया है. निगरानी वाद संख्या 136ए/2013 के तहत किये गये स्थल जांच में […]

पटना: पटना नगर निगम ने बोरिंग कैनाल रोड में भारत पेट्रोल पंप से सटे दक्षिण में बनाये जा रहे उमेश प्रसाद सिंह के अपार्टमेंट के नक्शे को रद्द कर दिया है. नगर आयुक्त के कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में यह निर्देश दिया है.

निगरानी वाद संख्या 136ए/2013 के तहत किये गये स्थल जांच में पाया गया कि इसमें आवश्यक पार्किग से बेहद कम पार्किग का प्रावधान किया गया है. कम-से-कम 16 कार पार्किग के लिए 640 वर्ग मीटर पार्किग रकबा जरूरी है, जो यहां पर नहीं है.

नक्शे में भवन की ऊंचाई 19.95 मीटर है, जबकि मापी में पाया गया कि 19.35 मीटर के ऊपर हेड रूम की ऊंचाई 4.12 मीटर यानी कुल 23.47 मीटर ऊंचाई है. 23 मीटर से अधिक ऊंचाई होने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया है. इसके साथ ही अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा अपडेट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है.

क्या है फैसले में

फैसले में कहा गया है कि नक्शे की स्वीकृति में भवन उप विधि का घोर उल्लंघन करते हुए पार्किग के प्रावधान को नजरअंदाज किया गया है तथा वास्तुविद पंकज कुमार सिन्हा से अनाधिकार नक्शे का पुनरीक्षण भी प्राप्त कर लिया गया है. इसके साथ ही बेसमेंट में प्रस्तावित एसी शो-रूम तथा भूतल पर प्रस्तावित कार्यालय को पार्किग की उपलब्धता के लिए अमान्य कर दिया गया है. पांचवें तल्ले और सेट बैक में विचलन कर किये गये उपयोगी प्रोजेक्शन के निर्माण को भी अवैध घोषित किया जाता है. नगर आयुक्त कोर्ट ने 30 दिनों में अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश देने के साथ ही वादी को ट्रिब्यूनल में अपील करने की छूट भी दी है.

फैसले के मुख्य अंश

30 दिनों के अंदर प्रतिवादी हटाएं अवैध अंश नहीं तो नगर निगम हटायेगा अवैध हिस्सा

पार्किग की कमी की क्षति पूर्ति के लिए बेसमेंट तथा भूतल पर निर्मित अंश को हटा कर पार्किग का स्पेस बनाएं और रैंप का प्रावधान भी सुनिश्चित करें.

पेसू यहां से सात दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन हटायेगा और बिना आदेश के आगे कनेक्शन भी नहीं देगा.

जिला अवर निबंधक इस पर निर्मित किसी अंश का निबंधन नहीं करें.

स्थानीय थाना परिसर में निर्माण नहीं होने देंगे और यदि ऐसा हुआ तो वे स्वयं एफआइआर दर्ज करें.

नूतन राजधानी अंचल के इइ इस परिसर में कोई भी नगर सुविधा नहीं मुहैया कराये.

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