पटना : बकाया बिजली बिल जमा करने में परेशान उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. नॉर्थ बिहार व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने बकाया बिजली बिल को किस्त में लेने का निर्णय लिया है. इसके लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है. कंपनी ने इसकी रूपरेखा आयोग को सुपुर्द की है.
आयोग ने इसके लिए 26 सितंबर को जन सुनवाई निर्धारित की है. उपभोक्ता द्वारा निर्धारित राशि का 25 फीसदी जमा करने पर शेष राशि को पांच किस्त में जमा करने की छूट मिलेगी. जमा नहीं होनेवाली राशि पर डीले पेमेंट सरचार्ज लगेगा. कंपनी उपभोक्ताओं को पांच हजार रुपये एडवांस जमा करने की भी सुविधा दे रही है. जमा राशि का एडजेस्टमेंट हर माह के बिजली बिल में होता रहेगा.