पटना : विशेष कोर्ट का फैसला, विद्युत बोर्ड के जीएम की संपत्तियां होंगी जब्त

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पटना : विशेष जज सह अधिकृत पदाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने मंगलवार को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तत्कालीन महाप्रबंधक अजय कुमार प्रसाद और उनके परिवार की अवैध संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया. विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष कानून के तहत संपत्ति जब्त करने का अावेदन 20 अप्रैल, […]

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पटना : विशेष जज सह अधिकृत पदाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने मंगलवार को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तत्कालीन महाप्रबंधक अजय कुमार प्रसाद और उनके परिवार की अवैध संपत्तियां जब्त करने का

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आदेश दिया. विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष कानून के तहत संपत्ति जब्त करने का अावेदन 20 अप्रैल, 2012 को दाखिल किया गया. इसमें अजय कुमार प्रसाद, उनकी पत्नी रीता प्रसाद और बेटा हिमांशु कुमार व बेटी को पार्टी बनाते हुए 18 मई, 1984 से लेकर 15 नवंबर, 2009 के बीच अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्तियों को चिह्नित करते हुए जब्त करने का निवेदन किया गया था.

विशेष अदालत ने बिस्कुट फैक्टरी मोड़ दीघा स्थित दो मंजिला मकान, एसबीआइ की दीघा शाखा में जमा 47,299 रुपये, आइसीआइसीआइ बैंक की एक्जिबिशन रोड शाखा में जमा 1,36,323 रुपये, यूनियन बैंक अॅाफ इंडिया की बोरिंग रोड शाखा में दो खाताें में जमा 3.61 लाख रुपये जब्त करने का फैसला दिया गया है. 2.35 लाख नकद और हुंडइ कार शामिल है.

यह था मामला

निगरानी ने महाप्रबंधक अजय कुमार प्रसाद और अधीक्षण इंजीनियर राम नरेश सिंह को एक लाख रुपये घूस लेते हुए 14 नवंबर, 2009 को गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या 114-09 दर्ज किया था.

जब अजय कुमार प्रसाद के घर की तलाशी ली गयी तो विभिन्न बैंकों मेंं जमा रुपये, नकद, कई जगह मकान व प्लॉट, जेवरात की जानकारी मिली थी. इस पर निगरानी ने आय से अधिक संपत्ति रखने का दूसरा मामला 20 अप्रैल, 2011 को दर्ज किया था. उक्त मामले में निगरानी ने चल व अचल संपत्तियों का अकालन 33.72 लाख रुपये कर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया था. इसी के आधार पर यह फैसला आया है.

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