Advertisement
पटना : बालू खनन को इ-टेंडर पर एनजीटी ने फिर लगायी रोक
पटना : राज्य में बालू खनन के लिए नदी घाटों की ई-टेंडर प्रक्रिया पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फिर से रोक लगा दी है. एनजीटी ने कहा है कि इसकी अंतिम सुनवाई 27 नवंबर को होगी. उस समय का आदेश ही पूरी तरह प्रभावी होगा. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने एनजीटी […]
पटना : राज्य में बालू खनन के लिए नदी घाटों की ई-टेंडर प्रक्रिया पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फिर से रोक लगा दी है. एनजीटी ने कहा है कि इसकी अंतिम सुनवाई 27 नवंबर को होगी. उस समय का आदेश ही पूरी तरह प्रभावी होगा. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने एनजीटी के नये आदेश का उल्लेख करते हुए सभी जिलों के डीएम को अगले आदेश तक बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया है.
वहीं विभाग ने इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श करने का निर्णय लिया है. सूत्रों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग की नयी बालू नीति के अनुसार ई-टेंडर के माध्यम से नदी घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. उस पर आपत्ति के बाद एनजीटी ने छह सितंबर को इसे स्थगित करने का आदेश दिया था. इसकी अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को हुई. इसमें एनजीटी ने राज्य सरकार को नयी खनन नीति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.
विभाग ने इस आधार पर 22 अक्तूबर को पटना, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले के डीएम को ई-टेंडर की प्रक्रिया नौ नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. विभाग के इस निर्देश के खिलाफ एनजीटी में आपत्तिकर्ताओं ने फिर से शिकायत की. इसकी सुनवाई 23 अक्तूबर को हुई. इसमें एनजीटी ने नया आदेश जारी कर पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement