नये सिरे से निकलेगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट
Updated at : 18 Oct 2019 8:28 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : पटना हाईकोर्ट ने चेकबाउंस और धोखाधड़ी के एक मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. सगुना मोड़ में रहने वाली धन रजिया देवी ने आरोप लगाया था कि […]
विज्ञापन
पटना : पटना हाईकोर्ट ने चेकबाउंस और धोखाधड़ी के एक मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. सगुना मोड़ में रहने वाली धन रजिया देवी ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद रामा सिंह ने वर्ष 2017 में सगुना मोड़ स्थित 20 कट्ठे की जमीन रजिस्ट्री करा ली. रामा सिंह को 50 लाख रुपया प्रति कट्ठे के हिसाब से राशि देनी थी.
जमीन लिखवा लेने के बाद सवा दो करोड़ रुपये की राशि नहीं दी गयी. जो राशि दिया गया उसका चेक बाउंस कर गया. सुनवाई में अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ सोलंकी ने कोर्ट को बताया कि सूचक धनरजिया देवी स्वयं फर्जीवाड़ा कर उक्त जमीन का एग्रीमेंट देवेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति से कर लिया. जब इस बात की जानकारी पूर्व सांसद को मिली तो उन्होंने पेमेंट पर रोक लगवा दिया. इसमें धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




