नये सिरे से निकलेगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Oct 2019 8:28 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने चेकबाउंस और धोखाधड़ी के एक मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. सगुना मोड़ में रहने वाली धन रजिया देवी ने आरोप लगाया था कि […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने चेकबाउंस और धोखाधड़ी के एक मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद राम किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. सगुना मोड़ में रहने वाली धन रजिया देवी ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद रामा सिंह ने वर्ष 2017 में सगुना मोड़ स्थित 20 कट्ठे की जमीन रजिस्ट्री करा ली. रामा सिंह को 50 लाख रुपया प्रति कट्ठे के हिसाब से राशि देनी थी.
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