पटना : वायरल फोटो के आधार पर जेल भेजा, थानेदार से मांगा जवाब
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Sep 2019 9:46 AM (IST)
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निचली अदालत मेंचल रहे मुकदमे पर भी रोक लगा दी पटना : शराबबंदी कानून का पालन करने के बिहार पुलिस के एक नये तरीके पर पटना हाइकोर्ट ने हैरानी जताते हुए बक्सर के मुफस्सिल थानाप्रभारी समेत आइओ से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने मनोज कुमार सिंह और विनय कुमार की रिट […]
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निचली अदालत मेंचल रहे मुकदमे पर भी रोक लगा दी
पटना : शराबबंदी कानून का पालन करने के बिहार पुलिस के एक नये तरीके पर पटना हाइकोर्ट ने हैरानी जताते हुए बक्सर के मुफस्सिल थानाप्रभारी समेत आइओ से जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने मनोज कुमार सिंह और विनय कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले को लेकर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर भी रोक लगा दी है. मामला वाट्सएप पर शराब पीते वायरल हुए फोटो के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का है. अदालत ने इस मामले को लेकर बक्सर जिले के मुफस्सिल थानाप्रभारी और मामले के अनुसंधानकर्ता को कहा कि दोनों अधिकारी निजी तौर पर इस मामले में अपना जवाब हाइकोर्ट में जमा करेंगे.
आवेदकों की ओर से कोर्ट को
बताया कि वाट्सएप पर शराब पीते वायरल हुए फोटो के आधार पर
पुलिस ने आवेदकों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आवेदक ने शराब पी थी या नहीं, इस बारे में पुलिस ने उनका मेडिकल तक नहीं कराया.बगैर मेडिकल के ही पुलिस ने मान लिया कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने शराब पी है.उनका कहना था कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर पुलिस लोगों को एक खास मकसद से तंग कर रही है.
क्या है मामला
बक्सर जिले के मुफस्सिल थानेदार को उनके सरकारी मोबाइल के वाट्सएप पर सदर डीएसपी के मोबाइल से भेजी गयी कुछ तस्वीरें देखने को मिलीं. इस तस्वीर में चार आदमी एक कार में शराब पीते दिख रहे थे.
कार में दो आगे और दो पीछे बैठकर शराब पी रहे थे . दारोगा ने यह कहते हुए कार्रवाई की कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. शराब पीना संज्ञेय अपराध है. चूंकि उन चार लोगों का फोटो शराब पीते हुए वायरल हुआ है, इसलिए शराबबंदी कानून के तहत उन चारों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. यह कहते हुए बक्सर मुफस्सिल थानेदार ने वाट्सएप के फोटो में दिख रहे उक्त चारों लोगों के खिलाफ बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 181 /19 30 जून को दर्ज किया. इसके बाद उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बक्सर के समक्ष पेश कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत : करीब एक सप्ताह जेल में रहने के बाद उन चारों को बक्सर के स्पेशल कोर्ट (शराबबंदी ) से जमानत मिल गयी.
उन चार अभियुक्तों में से दो मनोज कुमार सिंह एवं विनय कुमार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर इस शराबबंदी मामले को निरस्त करने की मांग की. इस पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले को दर्ज करने वाले थानेदार वैद्यनाथ चौधरी और कांड के अनुसंधानकर्ता अवलेश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर पक्षकार बनाने का निर्देश याचिकाकर्ता को दिया तथा इन दोनों पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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