हाइकोर्ट ने मिथिला और बिहार यूनिवर्सिटी को लगायी फटकार
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के कुलपति और रजिस्ट्रार को आगामी 24 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उस तारीख के पूर्व आदेश का पालन कर दिया जाता है तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. यह आदेश कोर्ट ने […]
विज्ञापन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा के कुलपति और रजिस्ट्रार को आगामी 24 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उस तारीख के पूर्व आदेश का पालन कर दिया जाता है तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. यह आदेश कोर्ट ने मुजीबुर रहमान की अर्जी पर दिया. जबकि, मोसमात प्रिया बाला देवी की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि बी आर आंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी दो साल पुराने अवमानना के मामले में अभी तक हलफनामा दायर नहीं कर पायी है.
आपके शहर में
विज्ञापन
कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यूनिवर्सिटी को बतौर हर्जाना पांच हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अगली तारीख पर भी हलफनामा दायर नहीं किया गया, तो यूनिवर्सिटी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी. दोनों मामले में अधिवक्ता रतन कुमार की दलील सुनने के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने यह आदेश दिया
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन