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पटना : एके 47 राइफल के तस्करी मामले में एक को जमानत
पटना : एनआइए के विशेष जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा एके 47 की तस्करी के मामले में जेल में बंद अभियुक्त मो रिजवान को धारा 167 का लाभ देते हुए बुधवार को जमानत दे दिया गया. उक्त मामले में एनआइए मो रिजवान के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं कर […]
पटना : एनआइए के विशेष जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा एके 47 की तस्करी के मामले में जेल में बंद अभियुक्त मो रिजवान को धारा 167 का लाभ देते हुए बुधवार को जमानत दे दिया गया. उक्त मामले में एनआइए मो रिजवान के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं कर सकी. आरोप पत्र भी दाखिल नहीं कर सकी. इससे विशेष अदालत ने लाभ देते हुए जमानत दे दी. एनआइए ने अब तक कुल नौ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
अभियुक्तों पर आरोप है कि केंद्रीय डिपो जबलपुर से हथियारों की तस्करी कर मुंगेर में एके 47 राइफल माओवादियों व आतंकी संगठनों को सप्लाइ किया. अब तक पांच अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है. एनआइए ने फिलहाल इस कांड के आरोपित मो शमशेर आलम, मो नियाजुर रहमान, जयशेर आलम, इरफान आलम, रिजवान बेगम, पुरुषोत्तम लाल रजक, शिवेंद्र कुमार रजक, चंद्रावती देवी व सुरेश ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
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