पटना :पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की जमानत पर आदेश सुरक्षित
Updated at : 11 Jul 2019 9:01 AM (IST)
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पटना : राज्य की पूर्व समाज एवं कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की एक जमानत याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है. मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ की टीम पूर्व […]
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पटना : राज्य की पूर्व समाज एवं कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की एक जमानत याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है. मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ की टीम पूर्व मंत्री के गांव में तलाशी की थी तो उनके घर में रखे एक बक्से में करीब 50 अवैध कारतूस जब्त किये गये थे.
हालांकि इसी मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को बहुत पहले ही जमानत मिल चुकी है. चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस संजय प्रिय की पीठ ने सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने सुनवाई की पिछली तिथि को निचली अदालत से ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी थी. आवेदक के वकील ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि यौन उत्पीड़न से जुड़े किसी भी प्रकार का आरोप अभियुक्त पर नहीं है. सीबीआइ अपनी जांच में यह सब देख चुकी है.
शिवहर सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं पर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग :पटना.पटना हाइकोर्ट ने शिवहर सदर अस्पताल में आधुनिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा 19 जुलाई तक राज्य सरकार से मांगा है.
जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अरविंद कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि राज्य में लगभग 5500 सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त हैं. वर्तमान में 3200 सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से काम कर रहे हैं. सरकार ने 3800 डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर रखा है.
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