लगा सकेंगे पार्टी के बस तीन ही झंडे
Updated at : 23 Mar 2019 5:08 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : बीते चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर जिन बातों पर केवल गाइड लाइन थे, इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन बहुत सी बातों को स्पष्ट नियम के तौर पर दे दिया है. जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से अनुपालन कराया जाना है. जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया […]
विज्ञापन
पटना : बीते चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर जिन बातों पर केवल गाइड लाइन थे, इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन बहुत सी बातों को स्पष्ट नियम के तौर पर दे दिया है. जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से अनुपालन कराया जाना है.
जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अगर कोई किसी पार्टी या गठबंधन के समर्थक हैं, तो वह घर हो या दफ्तर उस पार्टी के केवल तीन झंडे ही लगा सकता हैं.
वहीं अगर आप एक से अधिक पार्टियों के समर्थन करते हैं, या बात गठबंधन की है तो सब मिला कर यानी पार्टी, गठबंधन को मिला कर भी केवल तीन ही झंडे रहेंगे. झंडे की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है.
वाहनों पर बड़े बैनर नहीं, झंडे का साइज तय : वाहन पर बैनर या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं रहेगी. वाहनों के लिए झंडों की संख्या व साइज भी तय कर दी गयी है. दो चक्का वाहनों पर केवल एक झंडा लगाया जा सकता है.
अधिकतम साइज एक फुट लंबा व आधा फुट चौड़ा रहेगा. बैनर, पोस्टर व स्टीकर नहीं लगा सकते हैं. तीन चक्का, चार चक्का व इ-रिक्शा पर भी एक झंडा लगेगा. लंबाई-चौड़ाई वही रहेगी. बैनर, पोस्टर व स्टीकर की अनुमति नहीं दी गयी है.
बड़े बैनर पोस्टर व बैनर का साइज तय : ऐसा नहीं कि अगर आप किसी भी जगह पर बैनर पोस्टर का प्रयोग करते हैं तो उसकी साइज मनमाफिक रहेगी. निर्वाचन आयोग ने बड़े बैनर व पोस्टरों की अधिकतम साइज तय कर दी है. राजनीतिक दल अधिकतम चार फुट लंबे और आठ फुट चौड़े बैनर, पोस्टर का ही प्रयोग कर सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




