10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन होने पर प्रशासन को देनी होगी इसकी सूचना
Updated at : 23 Mar 2019 5:07 AM (IST)
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पटना : बैंक व संबंधित अधिकारियों को किसी बैंक खाते से दस लाख या उस से अधिक लेन-देन होने पर नजर रखनी होगी. आचार संहिता के दौरान कोई अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी बैंक को जिला सूचना निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी. किसी भी तरह का कोई संदिग्ध लेन-देन बैंक […]
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पटना : बैंक व संबंधित अधिकारियों को किसी बैंक खाते से दस लाख या उस से अधिक लेन-देन होने पर नजर रखनी होगी. आचार संहिता के दौरान कोई अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी बैंक को जिला सूचना निर्वाचन कार्यालय को देनी होगी. किसी भी तरह का कोई संदिग्ध लेन-देन बैंक के माध्यम से किया जाता है, तो इसकी सूचना भी देनी होगी.
निर्वाचन कार्यालय व आयकर के क्लीयरेंस के बाद ही पैसा रिलीज किया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार रवि ने इसको लेकर आदेश जारी किये हैं. अधिकारियों की बैठक के साथ उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई तेज की जायेगी.
किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उम्मीदवार या उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के पास 50 हजार से ज्यादा रुपया पाया जाता है, तो उस राशि की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई होगी.
कागजात नहीं रहेगा तो कैश वैन होगा सीज : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि चुनाव निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है, इसके लिए बैंकों के द्वारा कर्मियों का एकाउंट नंबर एवं आइएफएससी कोड का सत्यापन शीघ्र कर लिया जाये.
साथ ही कैश वैन के साथ जितने भी कर्मी हैं, उनका पहचान पत्र, प्राधिकृत पत्र एवं करेंसी चेस्ट, बैंक शाखा से निर्गत किया हुआ पत्र, जिसमें रुपये का पूर्ण विवरण हो, वह वाहन के साथ आवश्यक रूप से होना चाहिए.
साथ ही पैसा बैंक, एटीएम या करेंसी चेस्ट में कहां-कहां पैसा जाना है. इसका भी पूरा विवरण होना चाहिए. सही कागजात नहीं होने पर कैश वैन को सीज कर लिया जायेगा.
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