ePaper

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी का वेतन जारी करने का निर्देश दिया

Updated at : 21 Feb 2019 9:52 PM (IST)
विज्ञापन
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी का वेतन जारी करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को एक आईएएस अधिकारी का पूरा बकाया वेतन और भत्ते जारी करने का निर्देश दिया है. इस अधिकारी ने बिहार में परिवहन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए बिहार से हरियाणा अंतरराज्यीय तबादला करने का अनुरोध […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को एक आईएएस अधिकारी का पूरा बकाया वेतन और भत्ते जारी करने का निर्देश दिया है. इस अधिकारी ने बिहार में परिवहन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए बिहार से हरियाणा अंतरराज्यीय तबादला करने का अनुरोध किया है.

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि बिहार सरकार रिट याचिका के निपटारे तक 2013 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता के वेतन का भुगतान करना जारी रखे. इस याचिका में राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के 2018 के आदेश को चुनौती दी थी. कैट ने केंद्र को अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा भेजने या केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजने के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था.

कैट ने निर्देश दिया था कि बिहार सरकार अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी रजामंदी रोककर नहीं रखे और केंद्र को इसकी जानकारी दे. कैट आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में, बिहार सरकार ने दावा किया है कि न्यायाधिकरण कैडर स्थानांतरण की मांग करने को लेकर अधिकारी की द्वेषपूर्ण मंशा नहीं समझ पा रहा है. राज्य सरकार ने दावा किया कि अधिकारी एक आपराधिक मामले से बचना चाह रहे हैं, वैसे वह तो इसमें बरी हो चुके हैं लेकिन उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला लंबित है.

बिहार सरकार की याचिका पर हालिया सुनवाई में गुप्ता के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि उन्हें जुलाई 2017 से इस आधार पर वेतन नहीं मिल रहा है कि वह बिहार में ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन