पटना : दूसरे राज्य से निबंधित गाड़ियों के लिए एनओसी जरूरी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Feb 2019 9:34 AM

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एनओसी नहीं रहने पर 5000 जुर्माना एनओसी लेने के बाद एक माह के भीतर भरना होगा रोड टैक्स, कराना होगा बिहार में रजिस्ट्रेशन पटना : बिना नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लिये दूसरे राज्यों से निबंधित और राज्य में चल रही अन्य गाड़ियों को जब्त किया जायेगा. ऐसी गाड़ियां बिना रोड टैक्स दिये और परमिट लिये […]

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एनओसी नहीं रहने पर 5000 जुर्माना
एनओसी लेने के बाद एक माह के भीतर भरना होगा रोड टैक्स, कराना होगा बिहार में रजिस्ट्रेशन
पटना : बिना नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लिये दूसरे राज्यों से निबंधित और राज्य में चल रही अन्य गाड़ियों को जब्त किया जायेगा. ऐसी गाड़ियां बिना रोड टैक्स दिये और परमिट लिये अवैध रूप से राज्य की सड़कों पर चल रही है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है. दूसरे राज्यों से लंबी अवधि या हमेशा के लिए आयी गाड़ियों को एनओसी रखना जरूरी होगा.
एक माह के भीतर जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स नहीं जमा किया गया तो, गाड़ी को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जायेगा. पकड़े जाने के बाद वाहन मालिकों को दोगुना जुर्माना देना होगा और जुर्माने की राशि कम से कम 5000 निर्धारित की गयी है. बिहार वित्त अधिनियम 2013 के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है.
बिहार के सभी जिलों में टीम गठित
सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलेगा. क्योंकि सीमा से बिहार के रहने वाले दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीद कर बिहार से सटे राज्यों में आराम से चलाते है.
बिहार की सड़कों पर दूसरे राज्यों से निबंधित गाड़ियां बिना टैक्स भरे नहीं चलेंगी. जो गाड़ी दूसरे राज्यों से बिहार में आयेगी, उसे एनओसी लेकर आना होगा और एनओसी लेने के एक माह तक बिहार में टैक्स का भुगतान करना होगा. वरना दोगुना जुर्माना लगेगा.
संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव
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