पटना : अब सीएम ग्रामीण आवास योजना में भी मिलेगी राशि, 20 हजार को फायदा

Updated at : 06 Jan 2019 6:45 AM (IST)
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पटना : अब सीएम ग्रामीण आवास योजना में भी मिलेगी राशि, 20 हजार को फायदा

1996 तक जिनकाे मिला था इंदिरा आवास, उनको भी सुविधा दीपक कुमार मिश्रा पटना : दो-तीन दशक पहले जिन गरीबों को सरकारी घर मिला था. सरकार उनको फिर से सरकारी छत देगी. सरकार का मानना है कि एक जनवरी, 1996 के पहले कलस्टर में विभिन्न आवास योजना (इंदिरा आवास) के तहत घर मिला था, उसमें […]

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1996 तक जिनकाे मिला था इंदिरा आवास, उनको भी सुविधा
दीपक कुमार मिश्रा
पटना : दो-तीन दशक पहले जिन गरीबों को सरकारी घर मिला था. सरकार उनको फिर से सरकारी छत देगी. सरकार का मानना है कि एक जनवरी, 1996 के पहले कलस्टर में विभिन्न आवास योजना (इंदिरा आवास) के तहत घर मिला था, उसमें अधिकांश जर्जर हो गये हैं. अभी तक पूर्व के लाभुक रहने के कारण उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) का लाभ नहीं मिल रहा था. राज्य सरकार इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी.
सरकार ने तय किया है कि 20 हजार लोगों को घर उपलब्ध कराया जायेगा. जिलों से सूची मांगी गयी है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि 31 जनवरी तो इन लोगों को पहली किस्त के रूप में 40 हजार की सहायता राशि मिल जाये. लाभुक को 1.20 लाख रुपये मिलने हैं.
तीन किस्तों में मिलेगी पूरी राशि
लाभुक को तीन किस्तों में पूरी राशि 1.20 लाख रुपये मिलेंगे. हर किस्त में 40 हजार रुपये मिलेंगे.प्लिंथ निर्माण तक के लिए पहली किस्त, छत स्तर तक निर्माण कार्य के लिए दूसरी किस्त और उसके बाद तीसरी किस्त मिलेगी.मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 20 हजार घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी तय किया गया है. लाभुक चयन की प्रक्रिया चल रही है. जहां पर जमीन उपलब्ध होगा वहां पर मकान का निर्माण होगा.
कंवल तनुज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास
सरकार ने मापदंड किये निर्धारित
जनवरी, 1996 के पहले विभिन्न आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कलस्टर में मकान उपलब्ध कराया गया था. इसमें से अधिकांश जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं और रहने लायक भी नहीं है.
सरकार अब ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करायेगी. इस योजना के लाभुकों की पात्रता के लिए भी सरकार ने मापदंड निर्धारित किये हैं. यह लाभ उन लाभुकों या उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा, जो मकान के जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण बेघर हो गये हो लेकिन उसी पंचायत में रहते हों. उनको आवास मिलेगा.
इंदिरा आवास सहित अन्य किसी योजना से मकान मिला हो. उनके पास पक्का मकान हो तो उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा. लाभार्थी अथवा उनका उत्तराधिकारी अगर सरकारी सेवा में हो, दो या चार पहिया वाहन हो, 50 हजार के क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभ नहीं मिलेगा.
10 हजार से अधिक मासिक आय वाले लैंडलाइन या फ्रिज रखने वाले तथा ढाई एकड़ जमीन के मालिकों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. विभाग ने लाभुक चयन की पूरी प्रक्रिया के लिए भी मापदंड बनाये हैं.
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