पटना : करेंट से मौत या अपंग होने पर भी मिलेगा मुआवजा

Updated at : 29 Dec 2018 2:22 AM (IST)
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पटना  :  करेंट से मौत या अपंग होने पर भी मिलेगा मुआवजा

पटना : प्रदेश में बिजली का करेंट लगने से हर साल सैकड़ों लोगों और पशुओं की मौत हो जाती थी. वहीं, बहुत लोग विकलांग हो जाते थे. इनके परिजनों को राहत के लिए पहली बार मुआवजे का प्रावधान किया गया है. यह मुआवजा बिजली कंपनी देगी. प्रावधान के अनुसार करेंट से किसी व्यक्ति की मौत […]

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पटना : प्रदेश में बिजली का करेंट लगने से हर साल सैकड़ों लोगों और पशुओं की मौत हो जाती थी. वहीं, बहुत लोग विकलांग हो जाते थे. इनके परिजनों को राहत के लिए पहली बार मुआवजे का प्रावधान किया गया है. यह मुआवजा बिजली कंपनी देगी.
प्रावधान के अनुसार करेंट से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को चार लाख का मुआवजा दिया जायेगा. वहीं, अलग-अलग पशुओं की मौत पर मुआवजा की राशि भी 30 हजार से तीन हजार के बीच निर्धारित की गयी है.
पॉल्ट्री फॉर्म में पक्षियों की मौत प्रति पक्षी 50 रुपये का मुआवजा पक्षी मालिक को दिया जायेगा. करंट लगने से हुई क्षतिपूर्ति का यह प्रावधान बिहार विद्युत विनिमायक आयोग ने पीड़ितों को राहत के लिए तैयार किया है. इसके तहत करेंट से 60 फीसदी से अधिक विकलांग व्यक्ति को दो लाख, 40 से 60 फीसदी विकलांग व्यक्ति को साठ हजार का मुआवजा दिया जायेगा.
वहीं करंट लगने पर एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में इलाज के लिए 15000 और एक सप्ताह से कम समय तक इलाज के लिए 5000 की मदद दी जायेगी.
पशुओं की मौत पर मुआवजा : बिहार विद्युत विनिमायक आयोग के अनुसार बड़े दुधारू पशुओं की मौत पर 30 हजार के मुआवजे का प्रावधान किया गया है. इनमें भैंस, गाय, ऊंटनी, याक आदि शामिल हैं. वहीं छोटे पशुओं की मौत पर तीन हजार के मुआवजे का प्रावधान है.
इसमें भेड़, बकरे, सूअर अादि शामिल हैं. बड़े नर पशुओं की मौत पर 25 हजार मिलेंगे. इनमें ऊंट, घोड़े, बैल शामिल हैं. छोटे नर पशुओं की मौत पर 16000 का प्रावधान है. इसमें बछड़ा, गदहा आदि शामिल हैं.
पोस्टमार्टम आवश्यक
यदि किसी व्यक्ति या पशु की करेंट से मौत के बाद एफआइआर के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी. विकलांग होने का प्रमाणपत्र स्थानीय सिविल सर्जन से लेना होगा.
साथ ही किसी पशु की मौत पर मुआवजा का दावा करने वाले पशु मालिक को पशु खरीद की रसीद नहीं रहने की स्थिति में वार्ड पार्षद से संबंधित पशु का मालिक होने की पुष्टि करानी होगी. करेंट लगने की घटना की सूचना संबंधित बिजली कंपनी को देनी होगी. बिजली कंपनी इसकी जांच इंजीनियरों से करवायेगी. .
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