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बिहार कैबिनेट का फैसला, अब पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में मात्र 100 रुपये देकर करा सकेंगे रजिस्ट्री

पटना :मुख्यमंत्रीनीतीश कुमारकी अध्यक्षता में मंगलवारको संपन्न हुईबिहारकैबिनेट की बैठकमें कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरीदीगयी. बैठक में पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में संपत्ति के रजिस्ट्री शुल्क में भारी कमी करते हुए नीतीश सरकार ने आमजनों को बड़ा तोहफा दिया है. मात्र 100 रुपये का शुल्क अदा कर कोई भी पारिवारिक बंटवारे में रजिस्ट्री […]

पटना :मुख्यमंत्रीनीतीश कुमारकी अध्यक्षता में मंगलवारको संपन्न हुईबिहारकैबिनेट की बैठकमें कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरीदीगयी. बैठक में पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में संपत्ति के रजिस्ट्री शुल्क में भारी कमी करते हुए नीतीश सरकार ने आमजनों को बड़ा तोहफा दिया है. मात्र 100 रुपये का शुल्क अदा कर कोई भी पारिवारिक बंटवारे में रजिस्ट्री करा सकेगा. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में रजिस्ट्री शुल्क में छूट के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी.

इसके अलावाअाजसंपन्नहुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक पर बैन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है. ग्राम पंचायतों की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मुटाई के) के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नोटिफिकेशन के 60 दिनों के बाद यह रोक प्रभावी हो जायेगी. नियमों की अवहेलना पर अधिकतम पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.

कैबिनेट की बैठक के बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने टोकन राशि के रूप में 100 रुपये अदा कर पारिवारिक बंटवारे में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से संबंधित प्रस्ताव पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में पारिवारिक बंटवारे में संपत्ति मूल्य का पांच प्रतिशत शुल्क के रूप में वसूला जाता है. इसमें दो प्रतिशत निबंधन और तीन प्रतिशत स्टांप ड्यूटी शुल्क होता है. पांच प्रतिशत शुल्क के हिसाब से पारिवारिक बंटवारे की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की फीस कुछ ज्यादा ही हो जाया करती थी. इसकी वजह से प्रदेश के तमाम लोग रजिस्ट्री कराते ही नहीं थे. इसके कारण भूमि विवाद के मामले बढ़ते जा रहे थे.

आमिर सुबहानी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को भी खतरा होता था. भाई-भाई के बीच लाठियां चलती थीं. अब ऐसा नहीं होगा. अब पारिवारिक बंटवारे की संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये शुल्क देकर करायी जा सकेगी. 50 रुपये निबंधन और 50 रुपये स्टांप ड्यूटी के रूप में देना होगा. यह राज्य सरकार की सकारात्मक पहल है. अब रजिस्ट्री ज्यादा होगी. इससे भूमि विवादों में काफी हद तक कमी आयेगी. हिंसात्मक घटनाएं नहीं होंगी.

अन्य फैसले…
-रोहतास जिला के चेनारी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो के चौड़ीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 0.01एकड़ जमीन नि:शुल्क स्थायी हस्तांतरण होगा.
-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के चौड़ीकरण के लिए गया जिला के विभिन्न अंचलों में 0.306 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण होगा. यह जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को नि:शुल्क दी जायेगी.
-वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए तीन करोड़ 60 लाख रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति.
-मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक अरब पांच करोड़ चार लाख रुपये की स्वीकृति.
-जमुई जिले के वर्तमान कृषि विज्ञान केंद्र को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन करने के लिए जमुई के 25 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को नि:शुल्क दिया जायेगा.
-समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत राज्यांश की राशि 12 अरब 47 करोड़ 53 लाख 50 हजार 933 रुपये की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति.
-पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि से पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद के डाक बंगलों को उपयोग के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए आधुनिकीकरण का कार्य कराने की की स्वीकृति.
-पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के परिसर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्राफ्ट केंद्र के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण के आधार पर इंटेक नयी दिल्ली से कराने एवं 58 लाख 64 हजार 683 रुपये देने की स्वीकृति.
-बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ 33 लाख 12 हजार लागत पर स्वीकृत योजना के संशोधित प्राकलन के अनुमोदन के बाद 58 करोड़ 33 लाख लागत पर योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति.
– बेल्ट्रॉन की ओर से आउट सोर्स किये गये संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी है. बेल्ट्रॉन के संविदाकर्मियों के निधन पर चार लाख की मिलेगी अनुग्रह राशि
– संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों (एनआरएचएम एवं आरबीएसके) को एलोपैथ चिकित्सकों की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी.
– प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होने वाले मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने का रास्ता साफ, 156 पदों का सृजन

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