आईआरसीटीसी घोटाला : लालू की जमानत पर 20 दिसंबर को सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Nov 2018 7:47 AM
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नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पेशी हुई. पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को पेश होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं आ सके . इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी […]
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नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पेशी हुई. पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को पेश होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं आ सके
.
इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी आैर उसी दिन लालू की जमानत याचिका पर अदालत विचार करेगा. अदालत ने सीबीआई को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत याचिका का विरोध किया.
एजेंसी ने कहा कि आरोपी काफी प्रभावशाली हैं और छूट देने से जांच को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके पर दोनों को अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी मियाद 19 नवंबर को खत्म हो रही थी. मालूम हो कि अदालत ने छह अक्तूबर को राबड़ी और तेजस्वी को जमानत दी थी. सीबीआई ने 16 अप्रैल को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी के अलावा राजद नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक पीके गोयल, सुजाता होटल के प्रमोटर्स कोचर बंधु और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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