2019 की परीक्षा के बाद होगी लागू
पटना : विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विशेष छूट व रियायत को लेकर स्कूल व लाभुकों के लिए सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि न तो स्कूल और न ही छात्र इन सुविधाओं के बारे में जानते हैं.
वे पढ़ाई और परीक्षाओं के दौरान उपलब्ध सुविधा मांगने का सही तरीका भी नहीं जानते. इसलिए सभी तरह की छूट/रियायतों को अद्यतन और संकलित किया गया है, ताकि हितधारकों को इसके बारे में पता हो और उन्हें इसका समुचित लाभ मिल सके.
ऐसे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर दिये गये दिशा-निर्देश : सर्कुलर के माध्यम से बोर्ड ने छूट के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ समेकित छूट/रियायतें की विस्तृत जानकारी दी है. साथ ही बताया है कि सभी रियायतें 2019 परीक्षा के बाद लागू होंगी. इसके अलावा ऐसे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
विद्यार्थियों के लिए छूट
– परीक्षा से दो दिन पहले लेखक से मिलने का विकल्प भी होगा
– आपातस्थिति में स्क्रिप्ट/रीडर बदलने की अनुमति दी जायेगी
– उम्मीदवार के लिए उपयुक्त कमरा व्यवस्थित किया जायेगा
– स्क्रिप्ट की सेवाएं मुफ्त होंगी
– प्रश्नों को सुनने, जूम करके प्रश्न देखने व उत्तर टाइप करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकेगा. परीक्षार्थी अपना लैपटॉप ले जायेंगे. निरीक्षण कराने के बाद उपयोग की अनुमति देंगे
-लैपटॉप में इंटरनेट नहीं होगा.
जरूरी दिशा-निर्देश
– विशेष जरूरत वाले किसी भी बच्चे का एडमिशन लेने से स्कूल द्वारा इन्कार नहीं किया जा सकता है