पटना : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खिलाफ लोकपाल में कर सकते हैं शिकायत

Updated at : 20 Sep 2018 8:54 AM (IST)
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पटना : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खिलाफ लोकपाल में कर सकते हैं शिकायत

पटना : रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बनी विशेष लोकपाल स्कीम को कारगर बनाने के लिए बुधवार को एक स्थानीय होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम रिजर्व बैंक कोलकाता की ओर से किया गया. जागरूकता कार्यक्रम को रिजर्व बैंक कोलकाता से आयी जेनरल चीफ मैनेजर रीना […]

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पटना : रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बनी विशेष लोकपाल स्कीम को कारगर बनाने के लिए बुधवार को एक स्थानीय होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम रिजर्व बैंक कोलकाता की ओर से किया गया. जागरूकता कार्यक्रम को रिजर्व बैंक कोलकाता से आयी जेनरल चीफ मैनेजर रीना बनर्जी तथा रिजर्व बैंक पटना के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार हर्षवर्धन ने संबोधित किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक कोलकाता से आये हुए अधिकारियों ने कहा कि रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी काे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की गयी है. यह योजना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं में कमी से संबंधित लागत मुक्त और तीव्र शिकायत समाधान उपलब्ध करायेगी, जो इस योजना के तहत कवर की गयी हैं. एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय चार केंद्र चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नयी दिल्ली में हैं तथा संबंधित अंचलों में ग्राहकों की शिकायतों को देखेंगे.
इस योजना के तहत सभी जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर किया जायेगा. इस योजना में अपील व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत शिकायतकर्ता और एनबीएफसी के पास विकल्प रहेगा कि वह लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा.
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