पटना आश्रय गृह में एक लड़की समेत दो महिलाओं की मौत मामला : गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड बढ़ी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Aug 2018 10:46 PM
पटना : पटना शहर के राजीवनगर थाना क्षेत्र स्थित मानसिक रूप बीमार महिलाओं के लिए संचालित एक आश्रय गृह में एक लड़की सहित दो महिलाओं की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत मामले में कल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए आज तीन दिनों के रिमांड पर लिया है. पुलिस ने इस मामले के […]
पटना : पटना शहर के राजीवनगर थाना क्षेत्र स्थित मानसिक रूप बीमार महिलाओं के लिए संचालित एक आश्रय गृह में एक लड़की सहित दो महिलाओं की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत मामले में कल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए आज तीन दिनों के रिमांड पर लिया है. पुलिस ने इस मामले के दोनों गिरफ्तार आरोपियों उक्त आश्रय गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था अनुमाया के निदेशक चिरंतन कुमार और कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को न्यायिक दंडाधिकारी अभीजित कुमार की अदालत में पेश किया. पुलिस ने आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मांगी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया.
राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित उक्त आश्रय गृह में रह रही पूनम (17) और बबली (40) के गत 10-11 अगस्त की शाम में गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल काॅलेज अस्पताल (पीएमसीएच) लाया गया था जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इस मामले के कल तूल पकड़ने पर कल पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने जहां उक्त आश्रय गृह जाकर जांच की थी. वहीं पुलिस ने देर शाम चिरंतन और मनीषा को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि, आश्रय गृह में रह रही महिलाओं का इलाज करने वाले एक चिकित्सक और एक नर्स (एएनएम) फरार हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास जारी है.
चिरंतन और मनीषा से कल देर शाम तक पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हालांकि लंबी पूछताछ की थी पर पूर्व में मॉडल रही मनीषा के विभिन्न दलों के राजनेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने और उनकी सत्ता के गलियारे में अच्छी पकड़ होने की चर्चाओं के साथ ही इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी आज दिन भर जारी रहा.
इस मामले में कल रात्रि उक्त चार लोगों के खिलाफ राजीव नगर थाने में भादवि की धाराएं 406, 409, 420 और 304 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले की आज समीक्षा करने के बाद पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि दोनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट अथवा जख्म नहीं पाए जाने की बात कही गयी है. विसरा को संरक्षित कर लिया गया है तथा इसकी रिपोर्ट शीध्र प्राप्त करने के लिए एफएसएल से आग्रह करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने बताया इस मामले को सुपरवाईज पटना के पुलिस अधीक्षक (मध्य) डी अमरकेश करेंगे तथा हर पहलुओं को बारीकी से देखेंगे तथा सभी संभावित दृष्टिकोण से साक्ष्य आधारित सुपरविजन रिपोर्ट सौंपेंगे. खान ने बताया कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस मामले में अनुसंधानकर्ता निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपे जाने तथा उन्हें दस्तावेज इकठ्ठा करने में सहयोग के लिए एक-दो अधिकारी देने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले का अनुसंधान कर रहे अवर निरीक्षक के अधिकारी को हमने हटाने का निर्देश दिया है.
खान ने समीक्षा के दौरान आरोपियों से पूछताछ पूरी तरह नहीं हो पाने के कारण पुलिस अधिकारियों को अदालत में उनकी पेशी के समय तीन दिनों के रिमांड पर लेने का आग्रह करने का भी निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि इस मामले के दो अन्य आरोपियों जो कि अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं में से चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आईएमए से अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है तथा फरार नर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास जारी है.
पीएमसीएच के सूत्रों के उस दावे कि दोनों मृत महिलाओं का पोस्टमॉर्टम में अस्पताल में तैनात दो पुलिस अवर निरीक्षक की उपस्थिति में कराया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस बारे में संबंधित थाने को सूचित नहीं किये जाने के बारे में खान ने बताया कि इन महिलाओं के इलाज के लिए बनायेगये पुर्जे में आश्रय गृह का जिक्र नहीं कर केवल मुहल्ले का नाम और पता वर्णित किये जाने के कारण पीएमसीएच पुलिस चौकी प्रभारी मामले की संजीदगी समझ नहीं सके और वे इसे सामान्य व्यक्ति की मौत मानते हुए इसकी सूचना संबंधित थाने को देना आवश्यक नहीं समझा.
बिहार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने कहा है कि पीएमसीएच के अधिकारी यह दावा कर रह हैं कि दोनों महिलाओं को मृत लाया गया था पर उनके विभाग के एक अधिकारी जो उन महिलाओं के साथ इलाज के दौरान मौजूद थे, का कहना है कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी.
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