पटना : सचिवालय संवाद कक्ष में बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में आज कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. बैठक में तत्काल प्रभाव से विधायक फंड को बढ़ा दिया गया है. अब विधायक फंड को दो करोड़ रुपये से बढ़ा कर तीन करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है. सीएम क्षेत्र विकास योजना में संशोधन किया गया है और विकास के लिए 318 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इसके अलावा सभी जिलों और प्रखंडों में महिला सशक्तिकरण केंद्र बनाने का फैसला किया गया है. आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी.
विदित हो कि विधानमंडल के माॅनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक फंड को बढ़ाने का एलान किया था. सरकार अब हर साल 318 विधायकों-विधान पार्षदों को 954 करोड़ रुपये देगी ताकि वे अपने क्षेत्र में काम करा सकेंगे. इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनयम 1994 में किया संशोधन मंजूर कर लिया है. कोसी बराज के लिए 6.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. अमीनों के लिए नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी. अमीन संवर्ग नियमावली 2014 रद्द कर दिया गया. महालेखाकार कर्मियों का पेंशन पुनर्स्थापन करेंगे. बैंक और कोषागार के पुर्नस्थापन को समाप्त किया गया. किशनगंज जिले में नई तकनीक से ग्रामीण सड़कें बनेंगी. हाई ब्रीड एमन्युटी तकनीक से ये सड़कें बनेंगी. किसान सलाहकारों के लिए 94.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी और चौकीदारों को 5 हजार सालाना वर्दी भत्ता मिलेगा.
दो पहिया वाहन व कार खरीदना हुआ महंगा
अगर आप बिहार में दो पहिया या चारपहिया गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है. राज्य में अब गाड़ी खरीदना महंगा हो गया. बिहार कैबिनेट ने इसके लिए आज हरी झंडी दे दी है. सरकार ने एक्स शो रूम प्राइस पर लगाने वाले टैक्स में बढ़ोतरी की है. एक से 5 फीसदी तक टैक्स बढ़ा है. दो पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब एक फीसदी अधिक पैसा देना होगा. अगर कार खरीदना चाहते हैं तो पहले के दाम में पांच फीसदी और पैसा जोड़ लें.
एक लाख तक के दो पहिया वाहन पर 1 फीसदी टैक्स बढ़ा है. यानी अब 7 फीसदी की बजाय 8 फीसदी टैक्स देना होगा. एक से आठ लाख तक एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों पर नौ प्रतिशत रोड टैक्स व एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा कर वसूला जायेगा. आठ से 15 लाख रुपये तक एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों से 12 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जायेगा.
विदित हो कि सभी वाहनों पर सात प्रतिशत क्रय मूल्य का रोड टैक्स प्रदेश सरकार वसूलती थी. इसके अलावा एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा कर लगता था. जीएसटी लागू होने के बाद निजी व कॉमर्शियल वाहनों के 12 सीटों की बैठने की क्षमता वाले वाहनों के क्रय मूल्य पर रोड टैक्स को स्लैब में बांट दिया गया है.