पटना : स्थल पर होर्डिंग लगा कर बिल्डर देंगे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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पटना : बिल्डरों-डेवलपरों को अपने हरेक प्रोजेक्ट स्थल पर होर्डिंग लगा कर प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी दर्शानी होगी. इस होर्डिंग पर प्रोजेक्ट व डेवलपर का नाम, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट से संबंधित रजिस्टर्ड एजेंट्स व रेरा की वेबसाइट का पता अंकित किया जायेगा. इस पर प्रोजेक्ट शुरू और खत्म होने की अवधि भी बतानी […]
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पटना : बिल्डरों-डेवलपरों को अपने हरेक प्रोजेक्ट स्थल पर होर्डिंग लगा कर प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी दर्शानी होगी. इस होर्डिंग पर प्रोजेक्ट व डेवलपर का नाम, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट से संबंधित रजिस्टर्ड एजेंट्स व रेरा की वेबसाइट का पता अंकित किया जायेगा.
इस पर प्रोजेक्ट शुरू और खत्म होने की अवधि भी बतानी होगी. रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने इसको लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है. उनका यह आदेश सभी आवासीय, व्यावसायिक, मिक्सड या प्लॉट के रूप में विकसित प्रोजेक्टों पर लागू होगा.
10 अगस्त तक सौंपें अद्यतन भौतिक रिपोर्ट : चालू प्रोजेक्ट की भौतिक स्थिति को लेकर भी रेरा सख्त है. रेरा अध्यक्ष ने सभी बिल्डरों से अपने चालू प्रोजेक्ट की 31 मार्च और 30 जून तक की भौतिक व वित्तीय त्रैमासिक रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक रिपोर्ट हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में प्राधिकार के पास जमा करा दी जाये.
रेरा नंबर नहीं तो आवेदन नंबर लिखेंगे
अध्यक्ष ने कहा कि वैसे प्रोजेक्ट, जिन्होंने आवेदन किया है, लेकिन उनको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, वैसे लोग रजिस्ट्रेशन की जगह ऑनलाइन आवेदन संख्या का जिक्र कर सकेंगे. यह होर्डिंग कम से कम छह फुट चौड़ा और छह फुट ऊंचा होगा. प्रोजेक्ट स्थल के साथ ही बिल्डरों को अपने कॉरपोरेट कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय, शाखा कार्यालय और सेल्स कार्यालय में भी संबंधित जानकारियां दर्शानी होंगी.
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