Advertisement
पटना : ”तीन हफ्ते में बताएं राजधानी के सरकारी स्कूलों की जमीन पर कहां-कहां है कब्जा”
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश पटना : राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत स्कूलों के परिसर में अतिक्रमण की शिकायत को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. न्यायाधीश डा रवि रंजन और एस कुमार की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यह निर्देश […]
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश
पटना : राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत स्कूलों के परिसर में अतिक्रमण की शिकायत को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. न्यायाधीश डा रवि रंजन और एस कुमार की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटना शहर के सभी सरकारी स्कूलों एवं उनके भवनों और परिसरों की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह में अदालत में पेश करने को कहा है.
अदालत ने कहा कि प्रधान सचिव अपने जवाब में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि किस स्कूलों का कितना क्षेत्र अतिक्रमित है, सरकार ने उस अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की. याचिकाकर्ता ने राजकीय गांधी विद्यालय, पटना कॉलेजिएट स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी अदालत को दी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement